Hindi NewsUttar-pradesh NewsOrai News2013 Murder Case in Rampura Convict Sentenced to Life Imprisonment Fined 50 000

ईंट से युवक का सिर कूचकर हत्या करने वाले को उम्रकैद

Orai News - रामपुरा के तलाटोला में 11 साल पहले 2013 में युवक गजेंद्र सिंह की ईंट से सिर कूच कर हत्या मामले में दोषी राहुल दोहरे को उम्रकैद की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा। कोर्ट ने साक्षय और बयानों के...

Newswrap हिन्दुस्तान, उरईFri, 23 Aug 2024 10:51 PM
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रामपुरा के तलाटोला में 11 साल पहले वर्ष 2013 में ईंट से युवक की सिर कूच कर हुई हत्या मामले में दोषी को जज ने उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। 5 जून 2013 को रामपुरा के मोहल्ला तलाटोला के महाराज सिंह ने रामपुरा थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि चार जून 2013 को मोहल्ले के ही राहुल, मुकेश सहित तीन लोग उसके बेटे गजेंद्र सिंह को शौच के बहाने घर से साथ ले गए थे और देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने समझा कि वह राहुल दोहरे के घर सो गया होगा पर दूसरे दिन भी कोई पता न चला। तब गजेंद्र की मां राहुल दोहरे के घर पहुंची और गजेंद्र के बारे में जानकारी की तो उसने बताया कि वह बाहर गया है पर दूसरे दिन दोपहर 12 बजे गजेंद्र का शव गांव के पास में पड़ा मिला था। जिसकी ईंट से सिर कूचकर हत्या की गई थी। पुलिस ने राहुल व मुकेश के साथ एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना में दो लोगों के नाम गलत पाए गए थे। जिसके बाद पुलिस ने राहुल दोहरे के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि कोर्ट में 11 वर्ष बाद साक्षय और बयानों के आधार पर आरोपी राहुल दोहरे को उम्रकैद की सजा सुनाई और पचास हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

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