किशोरी को अगवा कर रेप करने वाले को 20 साल का कारावास
कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को 2017 में अगवा कर रेप करने वाले युवक को 20 साल की सज़ा सुनाई गई। जज ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। किशोरी को चार महीने तक छुपा कर रखा गया...
कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को वर्ष 2017 में अगवा कर रेप करने वाले युवक को 20 साल कारावास की सज़ा जज ने सुनाई। साथ ही जज ने दोषी पर 40 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। किशोरी को बहला फुसलाकर अगुवा कर घटना को अंजाम दिया गया था। कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने एक अगस्त 2017 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 13 साल की बेटी को संजू निवासी काथो थाना मिहोना जिला भिंड मध्य प्रदेश ने अगवा कर ले गया और किशोरी को गांव में चार महीने तक छुपा कर रखा जहां उसने किशोरी से दुष्कर्म किया, पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की और कुछ दिनों बाद किशोरी को बरामद किया और आरोपी संजू को गिरफ्तार किया। शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि घटना की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने कोर्ट में संजू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जिसकी सुनवाई न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी और जज मोहम्मद कमर ने इस मामले में संजू को दोषी पाते हुए 20 साल कारावास की सजा के साथ 40 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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