Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़On the day of Karva Chauth the wife poisoned her husband to death in kaushambi

पति की लंबी उम्र के लिए बीवी ने रखा करवाचौथ का व्रत, रात में जहर देकर मार डाला

  • कौशांबी में करवाचौथ के दिन एक पत्नी ने पति को मौत के नींद सुला दिया। दरअसल बीवी ने माइक्रोनी में जहर मिलाकर पति को खिला दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गई।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 21 Oct 2024 05:40 PM
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करवाचौथ पर पत्नी, पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन कौंशाबी में एक पत्नी ने तो करवाचौथ के दिन अपने पति को ही मौत के नींद सुला दी। बीवी ने देर रात पति को माइक्रोनी में जहर मिलाकर दे दिया। जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर, माइक्रोनी देने के बाद बीवी फरार हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

ये घटना नगर पंचायत दारानगर-कड़ा धाम के लाल बहादुर शास्त्री नगर (इस्माइलपुर) का है। 32 साल का शैलेश सरोज राजगीर था। परिजनों के मुताबिक आए दिन शैलेश का पत्नी सविता के साथ विवाद होता रहता था। गलत हरकतों को लेकर वह नाराज रहता था। रविवार को करवाचौथ के दिन भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी के बाद रात को सविता ने माइक्रोनी में उसे जहर मिलाकर दे दिया। जहरीली माइक्रोनी खाते ही युवक की हालत बिगड़ गई। जानकारी होने पर परिजन शैलेश को आनन-फानन इस्माइलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां इलाज के थोड़ी ही देर बाद मौत हो गई।

सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मृतक के छोटे भाई अखिलेश की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पति को माइक्रोनी खिलाने के बाद महिला घर से भाग गई थी। हालांकि बाद में पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

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इस मामले में सिराथू के पुलिस क्षेत्राधिकारी अवधेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि इस्माइलपुर गांव के रहने वाले शैलेश की रविवार की रात खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने उसकी पत्नी सविता पर खाने में जहर मिलाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी जिसके आधार पर सविता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और 123 (जहर देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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