अब नकद भुगतान कर RTI के तहत नहीं ले पाएंगे सूचना, DD-चेक-पोस्टल ऑर्डर ही मान्य
- प्रमुख सचिव का आदेश जारी होने के बाद अब प्रदेश सरकार का कोई भी विभाग नकद राशि लेकर सूचना का अधिकार के तहत सूचना नहीं दे सकेगा। अपर नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त अरविंद राय ने बताया कि RTI के तहत सूचना देने के लिए डिमांड ड्राफ्ट, चेक या पोस्टल ऑर्डर से राशि लेने का स्पष्ट आदेश आया है।
Right to Information: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सरकारी विभाग से सूचना लेने के लिए 10 रुपये डिमांड ड्राफ्ट, चेक या पोस्टल ऑर्डर से भुगतान करना होगा। अब आवेदन के साथ नकद 10 रुपये देने पर सूचना नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार के विभागों से नकद 10 रुपये देकर सूचना लेने के आवेदन पर पूणत: रोक लगा दी गई है। इस संबंध में प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक ने सभी अपर मुख्य सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है।
प्रमुख सचिव के अनुसार, सूचना के लिए नकद 10 रुपये लेना उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार 2015 के नियम 5(1), 5(2) का उल्लंघन है। इसी प्रकार सूचना के लिए डाक से नकद शुल्क भेजना और अतिरिक्त सूचना के लिए अतिरिक्त राशि का नकद भुगतान भारतीय पोस्टल सेवा के अंतर्गत विधिक रूप निषिद्ध है। प्रमुख सचिव का आदेश जारी होने के बाद अब प्रदेश सरकार का कोई भी विभाग नकद राशि लेकर सूचना का अधिकार के तहत सूचना नहीं दे सकेगा। अपर नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त अरविंद राय ने बताया कि सूचना का अधिकार के तहत सूचना देने के लिए डिमांड ड्राफ्ट, चेक या पोस्टल ऑर्डर से राशिस लेने का स्पष्ट आदेश आया है।
अब नियमानुसार भुगतान पर ही सूचना दी जाएगी। नगर निगम के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार के विभागों से लोग 10 रुपये नकद भुगतान कर सूचना का अधिकार के तहत सूचना लेते रहे, जो पूर्णत: गलत है।