अब सालाना 6 से 9 लाख रुपए कमाने वालों को भी पीएम आवास, इन्हें नहीं माना जाएगा पात्र
Prime Minister Housing Scheme: यूपी में अब अब सालाना 6 से 9 लाख रुपए कमाने वालों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना की खास बात यह होगी कि ईडब्ल्यूएस व एलआईजी के साथ मध्य आय वर्ग के लोग भी पात्र माने जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी-2) लागू करने की तैयारी है। इस योजना के लिए वे लोग पात्र माने जाएंगे जिनको शहरों में 20 सालों में केंद्र व राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना में लाभ नहीं मिला होगा। इस योजना की खास बात यह होगी कि ईडब्ल्यूएस व एलआईजी के साथ मध्य आय वर्ग के लोग भी पात्र माने जाएंगे। इसके दायरे में सालाना छह से नौ लाख रुपये कमाने वाले पात्र माने जाएंगे। इस योजना में मध्य वर्ग के लोगों को शामिल करते हुए मकान दिया जाएगा।
दो से बढ़ाकर तीन श्रेणी बनाई गई
केंद्र सरकार ने वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना एक की शुरुआत की थी। यह योजना समाप्त हो गई है। अब नई योजना पीएम आवास-दो की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इसके आधार पर देश के सभी राज्यों को इसे अपने यहां शुरू करना है। उत्तर प्रदेश में इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस योजना में दो की जगह तीन श्रेणियों में लोगों को पात्र माना जाएगा। दुर्बल आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तीन लाख, निम्न आय वर्ग (एलआईजी) तीन से छह लाख और मध्य आय वर्ग (एमआईजी) में छह से नौ लाख रुपये सालाना आय वाले पात्र माने जाएंगे। उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है।
उत्तर प्रदेश में जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी-2) लागू करने की तैयारी है। इस योजना के लिए वे लोग पात्र माने जाएंगे जिनको शहरों में 20 सालों में केंद्र व राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना में लाभ नहीं मिला होगा। इस योजना की खास बात यह होगी कि ईडब्ल्यूएस व एलआईजी के साथ मध्य आय वर्ग के लोग भी पात्र माने जाएंगे। इसके दायरे में सालाना छह से नौ लाख रुपये कमाने वाले पात्र माने जाएंगे। इस योजना में मध्य वर्ग के लोगों को शामिल करते हुए मकान दिया जाएगा।
दो से बढ़ाकर तीन श्रेणी बनाई गई
केंद्र सरकार ने वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना एक की शुरुआत की थी। यह योजना समाप्त हो गई है। अब नई योजना पीएम आवास-दो की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इसके आधार पर देश के सभी राज्यों को इसे अपने यहां शुरू करना है। उत्तर प्रदेश में इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस योजना में दो की जगह तीन श्रेणियों में लोगों को पात्र माना जाएगा। दुर्बल आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तीन लाख, निम्न आय वर्ग (एलआईजी) तीन से छह लाख और मध्य आय वर्ग (एमआईजी) में छह से नौ लाख रुपये सालाना आय वाले पात्र माने जाएंगे। उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है।
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वरिष्ठ नागरिकों व विधवाओं को प्राथमिकता
प्रधानमंत्री आवास योजना दो में पात्रता भी तय की जा रही है। योजनांतर्गत लाभार्थियों का शहरी क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा। माकन आवंटन में विधवाओं, अविवाहित महिलाओं, निशक्त व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। सफाई कर्मचारी, पीएम स्वनिधि योजना में लाभाविंत स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, निर्माण श्रमिकों, झुग्गी व चालों में रहने वालों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मकानों का आवंटन पहले इन्हीं श्रेणी के लोगों को दिया जाएगा, बाद में अन्य लोगों को मिलेगा।
हर जिले में इसके लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक के तहत 31 दिसंबर 2023 के बाद केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा किसी कारणवश किसी आवंटी को खारिज कर दिया गया है, तो वह इस योजना में आवास पाने के लिए पात्र नहीं माना जाएंगे। हर जिले में इसके लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। इसकी देखरेख में मकान आवंटन की बैठकें आयोजित कर पात्रों को चिह्नित किया जाएगा। समिति पात्रता के आधार पर मकान देने की संसतुति करेगी।