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तंत्र नहीं, नाजायज रिश्ते में बाधक बनने पर मुस्कान-साहिल ने किया सौरभ का कत्ल; चार्जशीट में खुलासा

पुलिस ने हत्याकांड में 36 लोगों को गवाह बनाया है। हालांकि पुलिस के पास कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। खुलासा किया गया है कि सौरभ की हत्या प्रेम प्रसंग में बाधक बनने के कारण की गई , तंत्र-मंत्र या अन्य कोई कारण हत्या के पीछे नहीं था। सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मुख्य आरोपी बनाया गया है।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, मेरठTue, 13 May 2025 06:42 AM
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तंत्र नहीं, नाजायज रिश्ते में बाधक बनने पर मुस्कान-साहिल ने किया सौरभ का कत्ल; चार्जशीट में खुलासा

सौरभ हत्याकांड में मेरठ की ब्रह्मपुरी पुलिस ने मुस्कान-साहिल के खिलाफ सोमवार को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी गुलाबी रंग की फाइल में इस कत्ल की केस डायरी और हजार पन्नों की चार्जशीट का पुलिंदा लेकर सीजेएम कोर्ट पहुंचे। पुलिस ने हत्याकांड में 36 लोगों को गवाह बनाया है। हालांकि पुलिस के पास कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। विवेचना में खुलासा किया गया कि सौरभ की हत्या प्रेम प्रसंग में बाधक बनने के कारण की गई , तंत्र-मंत्र या अन्य कोई कारण हत्या के पीछे नहीं था। सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मुख्य आरोपी बनाया गया है। जल्द ही ट्रायल कोर्ट में शुरू होगा।

ब्रह्मपुरी के इंदिरानगर निवासी सौरभ की तीन मार्च की रात पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने 54 दिन बाद 12 मई को चार्जशीट सीजेएम कोर्ट में दाखिल कर दी। सामने आई जानकारी के मुताबिक खाने में सौरभ को नींद की दवा देने के बाद मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ के सीने में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इसके बाद सौरभ का सिर और दोनों हाथ भी हथेलियों से काटकर अलग कर दिए। लाश को नीले ड्रम में भरकर सीमेंट के घोल को डालकर जमा दिया। कत्ल के बाद चार मार्च की शाम मुस्कान और साहिल हिमाचल चले गए। 17 मार्च की रात दोनों मेरठ आए। 18 मार्च को हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने 18 मार्च की दोपहर सौरभ की लाश घर के पीछे हिस्से में ड्रम से बरामद की और मुस्कान-साहिल को गिरफ्तार कर लिया।

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दोनों को 19 मार्च को जेल भेजा गया। केस की जांच इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी रमाकांत पचौरी को दी गई। पुलिस ने 54 दिन बाद 12 मई को चार्जशीट सीजेएम कोर्ट में दाखिल कर दी। पुलिस ने केस में 36 गवाह बनाए हैं और फोरेंसिक साक्ष्य संकलन के लिए लैब भेजे हैं। हत्यारोपी साहिल और मुस्कान की जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है और दोनों आरोपी जेल में बंद हैं।

सौरभ का भाई और कैब चालक मुख्य गवाह

पुलिस ने सौरभ के भाई और मुकदमे में वादी राहुल और कैब चालक अजबसिंह को मुख्य गवाह बनाया गया है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और नीले ड्रम से लाश बरामद करने वाली टीम को भी गवाह बनाया गया है। जिस मेडिकल स्टोर से मुस्कान ने दवा खरीदी और जिस जगह से नीला ड्रम खरीदा उन्हें भी गवाही में शामिल किया गया है। पुलिस ने अपनी विवेचना में माना है कि साहिल और मुस्कान ने पूरी प्लानिंग के साथ सौरभ की हत्या को अंजाम दिया।

फोरेंसिक लैब से सीधे कोर्ट जाएगी रिपोर्ट

पुलिस ने फोरेंसिक साक्ष्य के रूप में चाकू, सूटकेस, ड्रम, घर के बाथरूम से मिले खून के निशान, घर में अंगुलियों के निशान और तमाम साक्ष्य संकलन किए थे। इन्हें फोरेंसिक लैब भेजा गया। साहिल, सौरभ और मुस्कान के मोबाइल फोन भी जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। स्नैपचैट पर साहिल से मुस्कान ने जो बातचीत की और मुस्कान ने जो दो फर्जी आईडी बनाकर साहिल को हत्या के लिए तैयार किया उसे लेकर भी फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट आनी है। ये तमाम फोरेंसिक साक्ष्य सीधे कोर्ट में जमा कराए जाएंगे।

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विरलतम श्रेणी का केस, सजा होना तय

वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल बख्शी और विनोद काजीपुर ने बताया कि सौरभ हत्याकांड विरलतम श्रेणी का केस है। पुलिस और अभियोजन मजबूत पैरवी करेगी तो दोनों हत्यारोपियों को बड़ी सजा होना तय है। उनका कहना है कि जिस तरह अवैध संबंधों के चलते साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की वह जघन्य अपराध है। पुलिस के पास काफी साक्ष्य हैं, इसलिए सजा से कोई नहीं बचा सकता।

एसएसपी बोले

मेरठ के एसएसपी डॉ.विपिन ताड़ा ने बताया कि सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर प्रेम संबंधों में बाधक बनने पर पति सौरभ की हत्या की थी। इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। पुलिस केस में जल्द ट्रायल शुरू कराने के लिए अभियोजन के साथ मिलकर प्रयास करेगी।

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