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मुजफ्फरनगर दंगे में पूर्व मंत्री संजीव बालियान और भाजपा विधायक सुरेश राणा पर आरोप तय

मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान नंगला मंदौड़ पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा समेत 12 आरोपियों पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं।

Yogesh Yadav हिन्दुस्तान, मुजफ्फरनगर संवाददाता।Fri, 3 Jan 2025 09:39 PM
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मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान नंगला मंदौड़ पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा समेत 12 आरोपियों पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। सफाई साक्ष्य के लिए कोर्ट ने 30 जनवरी की तिथि नियत की है। वहीं, इसी मामले में सभी के खिलाफ दर्ज निजी परिवाद मामले में भी आरोप तय किए गए हैं। इस मामले में भी सफाई साक्ष्य के लिए 30 जनवरी की तिथि नियत की गई है।

31 अगस्त 2013 को सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव नंगला मंदौड़ में पंचायत का आयोजन किया गया था। पंचायत में नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे। पुलिस की तरफ से पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदू, पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची, श्यामपाल चेयरमैन, मिंटू, योगेश, सचिन, रविन्द्र, बिट्टु सिखेड़ा, शिव कुमार, वीरेन्द्र प्रमुख समेत 14 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

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इस मामले में वीरेन्द्र प्रमुख की मौत हो चुकी है, जबकि आरोपी शिवकुमार की फाइल अलग कर दी गई थी। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह और विक्रांत मलिक ने बताया कि शुक्रवार को एमपीएमएलए कोर्ट में सभी भाजपा नेता पेश हुए। कोर्ट ने सभी पर आरोप तय कर दिए हैं। वहीं, अभियोजन को सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए 30 जनवरी की तिथि नियत की है।

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निजी परिवाद में भी सभी आरोपियों पर आरोप तय

इसी मामले में तत्कालीन एडीएम की तरफ से 20 नेताओं के खिलाफ निजी परिवाद में भी आरोप तय हो गए हैं। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को निजी परिवाद मामले में उपरोक्त भाजपा नेताओं के अलावा सपा सांसद हरेन्द्र मलिक, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, पूर्व विधायक अशोक कंसल, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में सभी नेताओं के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। कोर्ट ने सफाई साक्ष्य के लिए 30 जनवरी की तिथि नियत की है।

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