पूर्व सांसद के बेटे शाह मोहम्मद राणा की जमानत पर सुनवाई 20 दिसम्बर को
Muzaffar-nagar News - मुजफ्फरनगर में पूर्व सांसद कादिर राणा के बेटे शाह मोहम्मद राणा की जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जीएसटी टीम की छापेमारी के दौरान पथराव किया गया था। मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में 20...
मुजफ्फरनगर। पूर्व सांसद कादिर राणा के बेटे की जमानत के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी। सीजेएम ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में सेशन कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 दिसम्बर की तिथि नियत की है। गत पांच दिसम्बर को पूर्व सांसद कादिर राणा की फैक्ट्री में जीएसटी टीम ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान टीम पर हमला करते पथराव कर दिया गया था। वहीं टीम की महिला अधिकारियों के साथ अभद्रता की गयी। इस दौरान पूर्व सांसद का बेटा शाह मोहम्मद राणा कागजात से भरा बैग लेकर फरार हो रहा था, जिसे जीएसटी टीम ने पकड़ लिया था। टीम ने उसे मेरठ में पेश किया था। थाना सिविल लाइन पुलिस ने गत 13 दिसम्बर को बी वारंट पर लेकर उसका वारंट अपने मुकदमें में बनवाया था। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता नकली सिंह त्यागी ने बताया कि पूर्व सांसद कादिर राणा के बेटे शाह मोहम्मद राणा की जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गयी थी, जिसे सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद जमानत के लिए सेशन कोर्ट में जमानत याचिका डाली गयी। जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 दिसम्बर की तिथि नियत की है।
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