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महिला की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा

Muzaffar-nagar News - मुजफ्फरनगर में पत्नी की हत्या के दोषी पति फिरोज को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। घटना 18 अक्टूबर 2020 की है, जब सास के उकसाने पर पति ने पत्नी खुशनुमा को गोली मारी। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगरFri, 9 May 2025 01:36 AM
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महिला की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर। पत्नी की हत्या के दोषी पति को गुरुवार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं वहीं दोषी पर 12 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। एडीजीसी कमल कुमार ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कस्साबान निवासी शारिक ने अपनी बहन खुशनुमा की शादी वर्ष 2007 में खतौली के बुढ़ाना रोड निवासी फिरोज के साथ की थी। आरोप था कि शादी के बाद उसकी सास समरजहां और देवर सरताज खुशनुमा का उत्पीड़न कर रहे थे। 18 अक्टूबर 2020 को सास के उकसाने पर पति फिरोज ने खुशनुमा के हाथ पकड़ लिए और देवर सरताज ने उसे गोली मार दी।

गंभीर रूप से घायल खुशनुमा को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। खतौली पुलिस ने विवेचना करते हुए सास और देवर को क्लीन चिट देते हुए पति फिरोज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट 6 की न्यायाधीश रेखा सिंह की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोषी फिरोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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