हॉरर किलिंग मामले में तीन सगे भाइयों समेत छह को उम्रकैद
हॉरर किलिंग मामले में तीन सगे भाइयों समेत छह को उम्रकैद
हॉरर किलिंग के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन सगे भाइयों समेत छह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त पर 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। 14 माह पूर्व अभियुक्तों ने प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करने वाले भाइयों ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर बहन की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि धारदार हथियारों के हमले में बहनोई व उसकी बहन घायल हो गए थे। डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि बुढाना थाना क्षेत्र के गांव अलीपुर अटेरना में गत 28 जून 2023 को फराना पुत्री जमेशद की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, जबकि हमलावरों ने उसके पति शाहिद व ननद शाहिस्ता को धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया था। तीनों गांव में स्थित दुर्गा ब्यूटी पार्लर में जा रहे थे। वारदात से ढाई माह पूर्व प्रेम प्रसंग में फराना ने गांव के शाहिद से प्रेम विवाह किया था। इसी कारण उसके भाई व परिवार के अन्य लोग नाराज रहते थे। वादी शाहिद ने अपनी पत्नी के तीन सगे भाई फरमान, नौमान व शादाब पुत्रगण जमशेद, चचेरे भाई सलमान पुत्र मनव्वर, धारा उर्फ सनव्वर पुत्र ईशाक व फरमान पुत्र रहीस को नामजद किया था। सगे भाई ने प्रेम विवाह से नाराज होकर अपनी बहन की सरेआम गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजने के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एडीजीसी ने बताया कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 के न्यायाधीश कमलापति की कोर्ट में हुई। कोर्ट में अभियोजन की तरफ से छह गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए सभी अभियुक्तां को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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