कैंटर चालक की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
कैंटर चालक की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
कैंटर चालक की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर 2 में चल रही थी। भोपा थाना क्षेत्र में चालक की हत्या की गयी थी। एडीजीसी अरुण कुमार जावला व कुलदीप कुमार ने बताया कि कैंटर चालक असरफ निवासी गाजियाबाद अपने क्लीनर राशिद के साथ कैंटर से खुर्जा में माल उतारकर 26 अगस्त 2009 को वापस आ रहा था। भोपा थाना क्षेत्र में निरगाजनी गंगनहर पुल के पास प्रवेज उर्फ मुंजी निवासी भैसरहेडी व उसके साथी ने कैंटर को लूट के इरादे से रुकवा लिया। विरोध करने पर आरोपियों ने कैंटर चालक असरफ की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। यह भी बताया गया है कि दोनों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। पुलिस ने आरोपी व उसके अज्ञात साथी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने वारदात के अगले दिन आरोपी प्रवेज उर्फ मुंजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अज्ञात की पहचान न होने पर पुलिस ने प्रवेज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर 2 की न्यायाधीश नेहा गर्ग की कोर्ट में हुई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी प्रवेज को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
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