किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में आरोपी को दस साल की सजा
Muzaffar-nagar News - किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में आरोपी को दस साल की सजा
किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर कोर्ट ने साढ़े 11 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पोक्सो कोर्ट नम्बर 2 ने जुर्माने की रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए है। घटना रतनपुरी थाना क्षेत्र के एक गांव में दस साल पहले हुई थी। डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी विनय कुमार अरोरा ने बताया कि रतनपुरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 1 नवम्बर 2014 को किशोरी सुबह लगभग 3 बजे शौच के लिए गयी थी। गांव भनवाडा निवासी असलम व उसके परिवार के लोग किशोरी का बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गए। पुलिस ने तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने कई दिन बाद किशोरी को बरामद किया था। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि आरोपी उसे अपने साथ नोएडा ले गया और उसके साथ फर्जी तरीके से निकाह किया। उसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल थी। एडीजीसी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट नम्बर 2 के न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी असलम को दस साल की सजा व साढे 11 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की रकम कोर्ट ने पीडिता को देने के आदेश दिए हैं।
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