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भड़काऊ भाषण व निजी परिवाद मामले में कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई

Muzaffar-nagar News - -- कोर्ट ने दोनों मामलों में सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि की नियत भड़काऊ भाषण व निजी परिवाद मामले में कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई भड़काऊ भाषण व निजी

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगरFri, 21 Feb 2025 07:57 PM
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भड़काऊ भाषण व निजी परिवाद मामले में कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई

अधिवक्ताओं की हडताल के चलते नंगला मंदौड में हुई पंचायत के मामले में भडकाऊ भाषण देने व निजी परिवाद के मामले में कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। दोनों मामलों में सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 मार्च की तिथि नियत की है।

गत 31 अगस्त 2013 को सिखेड़ा थाना क्षेत्र के नंगला मंदौड़ के मैदान में पंचायत का आयोजन किया गया था। पंचायत में नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे। पुलिस की तरफ से भड़काऊ भाषण के मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदू, पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची, श्यामपाल चेयरमैन, मिंटू, योगेश, सचिन, र्द्रिरर, बट्टिु सिखेड़ा, शिव कुमार, वीरेन्द्र प्रमुख समेत 14 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में वीरेन्द्र प्रमुख की मौत हो चुकी है, जबकि आरोपी शिवकुमार की फाइल अलग कर दी गई थी। वहीं निजी परिवाद के मामले में सांसद हरेन्द्र मलिक, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत 20 के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया था। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया अधिवक्ताओं की हडताल के कारण शुक्रवार को एमपीएमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने दोनों मामलों में सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि नियत की है।

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