देहरादून के तांत्रिक को किशोरी से दुष्कर्म में दस साल की सजा
एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में तंत्र-मंत्र करने वाले तांत्रिक को 10 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने किशोरी को अपने जाल में फंसा कर देहरादून ले जाकर नशीली वस्तु खिलाई और दुष्कर्म किया। मुरादाबाद...
तंत्र-मंत्र के सहारे एक किशोरी से दुष्कर्म में दोषी तांत्रिक को दस साल की सजा मिली है। तांत्रिक देहरादून के डोईवाला का रहने वाला है। बिजनौर में तंत्र मंत्र के दौरान दोषी ने किशोरी को अपने जाल में फंसा लिया और बहला फुसलाकर देहरादून ले गया। और उसको नशीली वस्तु खिलाकर दुष्कर्म किया। मुरादाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात साल पुराने मामले में दोषी को कठोर कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया। मुरादाबाद जिले के डिलारी की रहने वाली पीड़िता बिजनौर में अपनी नंदसाल गई थी। पीड़िता के पिता ने डिलारी थाने में दिसंबर,17 को तहरीर दी। कहा गया कि देहरादून के डोईवाला के गांव दूधली का चिंतामणि तांत्रिक विद्या का काम करता है। 24 दिसंबर,17 की रात को आरोपी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। किशोरी को तलाश किया गया पर वह नहीं मिली। इस पर परिजन ने चिंतामणि को फोन किया। पता चला कि लड़की उसके पास है। आरोप है कि चिंतामणि ने पुलिस कार्रवाई करने को कहा तो तांत्रिक ने क्रिया से पूरे परिवार को नष्ट करने की धमकी दे दी। इस पर पुलिस ने 27 दिसंबर को देहरादून से किशोरी को तांत्रिक के पास से बरामद कर लिया। पीड़िता ने बयान में कहा कि चिंतामणि ने उसके खाने में नशीला पदार्थ मिलाया। इसके बाद उससे दुष्कर्म किया। शादी का झांसा देते हुए अपने साथ ले गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट- प्रथम मोहम्मद फिरोज की अदालत में हुई। एडीजीसी अशोक यादव ने बताया कि पीड़िता ने सारी घटना अदालत में बयां की। कोर्ट में पीड़िता, परिजन और डॉक्टर के बयान और रिपोर्ट पर तांत्रिक को दोषी करार दिया गया। अदालत ने उसे दस साल की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
पीड़िता के बयान के बाद दुष्कर्म का केस दर्ज
बिजनौर में तंत्र मंत्र करने वाला युवक बेटी को बहला फुसलकार ले गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा कायम कर लिया। अपह्त की बरामदगी के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान कराए। पीड़िता ने तांत्रिक बाबा के द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का बयान दिया। एडीजीसी का कहना है कि बयान के बाद दुष्कर्म की धारा जुड़ी।
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