डीएल निलंबन नोटिस की बहाली को भरना होगा जुर्माना
Moradabad News - वाहन ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई के तहत 50 आरोपियों को अर्थदंड चुकाना होगा। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। शराब पीकर वाहन चलाने और अन्य नियमों की अनदेखी के लिए नोटिस...

वाहन ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई झेल रहे लोगों को पहले अर्थदंड चुकाना ही होगा। संभागीय परिवहन विभाग की ओर से ऐसे 50 आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। यातायात नियमों की अनदेखी में ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी इसी तरह की नोटिस जारी करने की तैयारी है। शासन स्तर से सड़क सुरक्षा के मद्देनजर चलाए गए अभियानों की प्रभावी तरीके से मॉनीटरिंग की जा रही है। पुलिस और विभागीय कार्रवाई में चालान झेल रहे सौ से अधिक लोग अभी विभाग के निशाने पर हैं। मुख्यमंत्री स्तर से यातायात नियमों के पालन को लेकर जारी विभाग अभियानों की समीक्षा के बाद संभागीय परिवहन विभाग एक्शन में दिख रहा है। बीते दिनों विभाग की ओर से 50 ऐसे लोगों की सूची तैयार की गई जो वाहन चलाने के दौरान नियमों की अनदेखी का रिकार्ड बना चुके हैं।
शराब पीकर वाहन चलाने, रांग डायरेक्शन में वाहन चलाने, सीट बेल्ट नहीं बांधने, तेज हार्न बजाने और विभागीय नियमों की अनदेखी करने वाले ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आंजनेय सिंह ने बताया कि यातायात नियमों की अनदेखी में 50 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, बाकी बचे आरोपियों के खिलाफ भी नोटिस जारी करने की तैयारी है।
एआरटीओ के अनुसार विभागीय स्तर पर ऐसे लोगों को नोटिस भेजा गया है। इस दौरान वाहन चलाने वाले नियमों की अनदेखी के भागी होंगे। विभाग ने 10 बार तक विभागीय चालान की जद में आए लोगों को अर्थदंड जमा करने को पत्र भेजा गया है। लाइसेंस बहाल कराने के लिए पहले जुर्माना चुकाना होगा, तीन महीने बाद ऐसे लाइसेंस बहाल होंगे।
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