Hindi NewsUttar-pradesh NewsMoradabad NewsSeven-Year Sentence for Minor Rape Case in Muradabad

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की कैद

Moradabad News - मुरादाबाद के मूढ़ापांडे थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात साल की सजा सुनाई गई है। पीड़िता के पिता ने 2014 में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुरेश नामक व्यक्ति...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुरादाबादSat, 15 Feb 2025 08:18 PM
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की कैद

मुरादाबाद के मूढ़ापांडे थाना क्षेत्र में पुराने नाबालिग से दुष्कर्म केस में दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता पिता की ओर से 7 सितंबर 2014 को बच्ची के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तहरीर में कहा गया कि बेटी(16) सुबह दस बजे दुकान से सामान लेने गई पर वापस नहीं लौटी। इस पर पिता ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप है कि बेटी को बदायूं के मझोला निवासी सुरेश उसे अपने ले गया। पुलिस ने लोकेशन मिलने पर सुरेश को उसके घर से बरामद कर लिया।

केस की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट-2 शैलेन्द्र वर्मा की अदालत में की हुई। विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता व मो. अकरम खां ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनीं। गवाही व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुरेश को दोषी ठहराया। कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में गुनहगार मानते हुए सात साल की सजा व पच्चीस हजार रुपए जुर्माना लगाया।

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