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गैंगस्टर गोकशी के आरोपी का 14.60 का मकान कुर्क

Moradabad News - मुरादाबाद में गोकशी और मांस तस्करी के आरोपी राशिद का मकान कुर्क कर दिया गया। पाकबड़ा थाने ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 14 लाख 60 हजार 336 रुपये की संपत्ति जब्त की। पुलिस ने गांव रतनपुर...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुरादाबादSat, 18 Jan 2025 09:54 PM
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पाकबड़ा/मुरादाबाद। गिरोह बनाकर गोकशी और मांस तस्करी करने के आरोपी राशिद का मकान शनिवार को कुर्क कर दिया। पाकबड़ा एसएचओ और नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम ने गांव रतनपुर कला पहुंचकर यह कुर्की की कार्रवाई की। ढोल बजाकर मुनादी भी कराई गई। कुर्क किए गए मकान की कीमत 14 लाख 60 हजार 336 रुपये आंकी गई है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि 21 अगस्त 2023 को पाकबड़ा थाने में तत्कालीक एसएचओ राजीव कुमार शर्मा ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें सरगना मोहम्मद सलमान समेत कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इन्हीं में एक आरोपी गांव रतनपुर कला निवासी राशिद उर्फ नजारूल भी था। यह गिरोह गोकशी समेत अन्य गंभीर वारदातों को अंजाम दे रहा था। इस मुकदमे की विवेचना मूंढापांडे एसएचओ द्वारा की गई। विवेचना के दौरान सामने आया कि गैंगस्टर आरोपियों ने गिरोह बनाकर गोकशी समेत अन्य अपराध करके काफी संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की है। मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण के लिए डीएम की कोर्ट में पुलिस ने अर्जी लगाई थी। जहां से आरोपी राशिद की संपत्ति जब्त करने का आदेश हुआ।

एसपी सिटी ने बताया कि शनिवार को एसएचओ पाकबड़ा विनोद कुमार, बिलारी के नायब तहसीलदार पीयूष कुमार और कानूनगो राजीव प्रभाकर ने पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के साथ गांव रतनपुर कला पहुंच कर कुर्की की कार्रवाई की। टीम ने यहां गांव रतनपुर कला में 68.25 वर्ग मीटर में बना राशिद का मकान कुर्क कर दिया।

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