नसबंदी फेल पर पीड़िता को पांच लाख रुपए की क्षतिपूर्ति के आदेश
Moradabad News - मुरादाबाद में स्थाई लोक अदालत ने नसबंदी मामले में महिला को पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। महिला ने 2015 में अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि नसबंदी के बाद भी वह गर्भवती...
मुरादाबाद में स्थाई लोक अदालत ने महिला की नसबंदी मामले में सुनवाई करते हुए पांच लाख रुपया क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए है। नसंबदी के बाद बच्चा होने पर अदालत ने बच्चे के नाम तीन लाख रुपये जमा कराने के आदेश दिए है। ठाकुरद्वारा के गांव ख्वाजापुर की महिला ने स्थाई लोक अदालत मे 2015 में वाद प्रस्तुत किया। बताया कि सरकार के निर्देशन में नसबंदी ऑपरेशन चला था इसके लिए जिला परिवार कल्याण ब्यूरो ने नसबंदी ऑपरेशन कैंप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया गया। 30 दिसंबर 2014 को नसबंदी कराई। जहां डाक्टर सुनीता कश्यप ने ऑपरेशन किया। इसका प्रमाण पत्र भी पं. दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में सीएमओ व डीएम ने जारी किया लेकिन ऑपरेशन के कुछ माह बाद महिला गर्भवती हो गई। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि महिला दो माह की गर्भवती है। आपरेशन सही न होने पर महिला ने स्थाई लोक अदालत की शरण ली। महिला के पास पहले से ही पांच बच्चे है। अब इस बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा। महिला ने अदालत से क्षतिपूर्ति के लिए दस लाख रुपए की मांग की। सुनवाई करते हुए अदालत के अध्यक्ष प्रमोद कुमार एवं सदस्य वीरेंद्र सिंह व संदीप शर्मा ने सीएमओ व महिला डाक्टर आदि को दोषी मानते हुए नसबंदी फेल पर क्षतिपूर्ति के रूप में पांच लाख रुपए दो माह में अदा करने को कहा। क्षतिपूर्ति की राशि में से तीन लाख रुपए सावधि जमा खाते में बच्चे के नाम जमा किए जाने के आदेश दिए।
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दुष्कर्म करने वाले युवक को पांच साल की सजा
मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता।
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म में दोषी युवक को पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बिलारी में 30 दिसंबर, 2016 को पीड़िता की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आरोप है कि वह पशुओं को चराने जंगलों में बेटी के साथ गई थी। वहां शीशपाल खेत में था। उसने खेत में बेटी को खींच कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी के शोर मचाने पर राहगीर नन्हें ने बचाया। केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-एक मोहम्मद फिरोज की अदालत में हुई। एडीजीसी अशोक यादव ने बताया कि मामले में अदालत ने साक्ष्य के आधार पर शीशपाल को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए पांच साल कैद और दस हजार रुपए के जुर्माना लगाया।
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दो गैंगस्टर को पांच साल की सजा
मुरादाबाद।
गुरुवार को एडीजे सियाराम चौरसिया ने गैंगस्टर एक्ट में दो शातिरों को पांच-पांच साल की सजा व प्रत्येक पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। भोजपुर मे 29 फरवरी 2008 को तत्कालीन थाना प्रभारी पीडी शर्मा ने रामपाल व दलीप सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में आरोपी मानते हुए जेल भेज दिया था। केस की सुनवाई करते हुए अदालत ने आज दोनों शातिरों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया।
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