Hindi NewsUttar-pradesh NewsMoradabad NewsGangster Convicted 2 5 Years Imprisonment and Fine Imposed

गैंगस्टर के दोषी को ढाई साल की जेल

Moradabad News - एक बदमाश इलियास को गिरोह बनाकर अपराध करने का दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 2 साल 6 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला ठाकुरद्वारा थाने के तत्कालीन...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुरादाबादFri, 10 Jan 2025 09:22 PM
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गिरोह बनाकर अपराध करने में एक बदमाश को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 2 साल 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ठाकुरद्वारा थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रणधीर सिंह ने 6 फरवरी 2004 को गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कटघर के पीरजादा निवासी इलियास को आरोपी बनाया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत में चल रही थी। जिसमें शुक्रवार को सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने बताया कि अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी इलियास को गिरोह बनाकर अपराध करने का दोषी करार देते हुए उसे 2 साल 6 माह के कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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