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अध्यापक की नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख लेकर हड़पे

जूनियर हाईस्कूल में अध्यापक की नौकरी दिलाने का भरोसा देकर प्रबंधक, उसकी पत्नी और बेटे ने एक महिला से 9 लाख रुपये हड़प लिए। शिकायत पर सिविल लाइंस पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। महिला ने बताया...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुरादाबादMon, 30 Sep 2024 08:13 PM
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जूनियर हाईस्कूल में अध्यापक की नौकरी दिलाने का भरोसा देकर स्कूल प्रबंधक, उसकी पत्नी और बेटे ने महिला से 9 लाख रुपये लेकर हड़प लिए। मझोला के बुद्धिविहार निवासी महिला की शिकायत पर सिविल लाइंस पुलिस के डीआईजी के आदेश पर तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। मझोला थाना क्षेत्र के बुद्धिविहार निवासी भावना चौधरी पत्नी अर्पित चौधरी ने बीते दिनों डीआईजी को एक शिकायती पत्र देकर बताया कि 2019 में उसकी मुलाकात मुगलपुरा थाना क्षेत्र के कानून गोयान स्थित भारतीय बाल विद्या मंदिर जूनियर हाईस्कूल के प्रबंधक कमेटी की सदस्य स्नेहलता और उनके बेटे अमित भारद्वाज से हुई थी। पीड़िता के अनुसार दोनों ने अपने स्कूल में उसकी अध्यापिका के पद पर नियुक्ति कराने का भरोसा दिया। इसके लिए दस लाख रुपये का खर्च बताया। भावना चौधरी के अनुसार बाद में स्नेहलता के कहने पर उसने उनके पति और स्कूल प्रबंधक हरस्वरूप के खाते में चार लाख रुपये अपने रिश्तेदार के खाते से ट्रांसफर करा दिए। इसके अलावा अलग-अलग तारीखों पर पांच लाख रुपये नकद स्नेहलता और उसके बेटे अमित भारद्वाज को उनके दीनदयालनगर स्थित आवास पर जाकर दिए। इस तरह कुल 9 लाख रुपये दे दिए। पीड़िता के अनुसार रकम देने के बाद भी काफी दिन तक उसकी नौकरी नहीं लगी। पूछने पर स्कूल प्रबंधक, उसकी पत्नी ओर बेटा यह कहकर टालमटोल करते रहे कि प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही नियुक्ति पत्र आ जाएगा। पीड़िता के अनुसार मई 2024 में उसने एक बार फिर अपनी नौकरी के बारे में पूछा तो आरोपी स्नेहलता ने कहा कि हम लोग इसी तरह तुम जैसे लोगों से नौकरी के नाम पर पैसे लेकर हड़प लेते हैं। साथ ही झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के कहा कि आरोपी स्नेहलता और अमित के खिलाफ पहले भी सिविल लाइंस थाने में धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज है। पीड़िता ने डीआईजी को बताया कि उसने अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर यह रकम दी थी। एसएचओ सिविल लाइंस मनीष सक्सेना ने बताया कि तहरीर के आधार पर स्कूल प्रबंधक, उसकी पत्नी और बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और धमकी देने का केस दर्ज किया गया है।

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