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भगतपुर में 19 साल पहले हुए हत्याकांड में दो को उम्रकैद

Moradabad News - भगतपुर में 19 साल पहले हुए हत्या के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 20 अप्रैल 2006 को आपसी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मारकर हत्या की गई थी। एडीजे-14 छाया शर्मा ने दोनों...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुरादाबादFri, 21 Feb 2025 08:54 PM
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भगतपुर में 19 साल पहले हुए हत्याकांड में दो को उम्रकैद

भगतपुर में 19 साल पहले हुए हत्याकांड में अदालत ने दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आपसी गुटबाजी और रंजिश के चलते सरेआम युवक को गोलियों से भून दिया था। शुक्रवार को एडीजे-14 छाया शर्मा ने दोषी करार दिए गए दोनों पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हत्या की घटना 20 अप्रैल 2006 की है। भगतपुर के ताहिर हुसैन की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार गांव के ही रिफाकत अली, मो. अहमद से आपसी रंजिश चल रही थी। घटना की दोपहर में वह अपने भाई बाबर खां, मो. उमर, मोहब्बे अली और जुम्मा आदि लोग निवाड़ खास गांव से जिप्सी से घर जा रहे थे। भगतपुर प्रथमा बैंक के पास दूसरे पक्ष के रिफाकत अली, मो. अहमद व राम हरि, जयपाल ने रोक लिया। उनके हाथों में लाइसेंसी बंदूक व अन्य हथियार थे। जिप्सी से भाई बाबर खां जैस ही उतारा तभी इन लोगों ने फायरिंग कर दी। पेट में गोली लगने से बाबर खां की मौके पर मौत हो गई। सरेबाजार गोलीबारी से दुकानदार गायब हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर रामहरि व जयपाल को आरोपी मानते हुए आरोप पत्र दाखिल किया।

केस की सुनवाई एडीजे-14 कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से घटना व मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अलावा तेरह गवाह पेश किए गए। एडीजीसी सुरेश सिंह ने बताया कि अदालत में प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दिए। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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