अधेड़ महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
Moradabad News - जानवरों के खेत में घुसने की रंजिश में दस साल पूर्व हुई थी अधेड़ महिला
ठाकुरद्वारा में रंजिश के चलते दस साल पूर्व हुई थी अधेड़ महिला की हत्या अदालत ने आरोपी को सजा के साथ पच्चीस हजार का जुर्माना भी लगाया
मुरादाबाद,वरिष्ठ संवाददाता।
जानवरों के खेत में चरने को लेकर हुई रंजिश के चलते एक अधेड़ महिला की हत्या कर दी गई. जिसके आरोपी को अदालत ने हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, वहीं उस पर पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव भायेपुर निवासी फूल कुमार पुत्र छोटे सिंह ने 28 मई 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी मां ओमवती देवी दोपहर करीब दो बजे गाय और भैंस चराने के लिए जंगल गई थी, देर शाम तक जब वह वापस नहीं आई तो मैं और मेरे भाई ध्यान सिंह और शीशपाल मां को खोजने के लिए जंगल गए. गांव के ही बिहारी सिंह के खेत में हमारे जानवर चर रहे थे लेकिन मां नहीं थी. जिसे काफी ढूंढा तो अजय सिंह पुत्र सुखन के ईख के खेत के पास से गुजर रही नाली में मां की लाश पड़ी थी, जिसे झाड़ियों से छिपा दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के कई लोग आ गए. मेरी मां की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है। इस मामले में थाना पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी. जिसमें गांव के ही देवेन्द्र पुत्र सुखन सिंह का नाम प्रकाश में आया, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, और उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया. इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 14 छाया शर्मा की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेश सिंह ने बताया कि इस मामले में पंद्रह गवाह अदालत में पेश किए गए, जिन्होंने आरोपी के खिलाफ गवाही दी। अदालत ने आरोपी देवेन्द्र को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई,वहीं उस पर पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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