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किशोरी से छेड़छाड़ में दोषी को तीन साल की सजा

Moradabad News - भगतपुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में, कोर्ट ने फरजंद को तीन साल की सजा सुनाई। आरोपी ने 14 वर्षीय लड़की के साथ खेत में अश्लीलता की थी। पीड़ित के पिता ने 2019 में मामला दर्ज...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुरादाबादThu, 9 Jan 2025 10:27 PM
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किशोरी से छेड़छाड़ में दोषी को तीन साल की सजा

भगतपुर थाना क्षेत्र में छल साल पहले हुए किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने गांव उदनवाला निवासी फरजंद को तीन साल की सजा सुनाई है। उसके ऊपर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। थाना भगतपुर क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 11 जून 2019 को गांव उदनवाला निवासी फरजंद के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी दोपहर के समय खेत पर जानवरों के लिए घास काटने गई थी। उसी दौरान फरजंद ने अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लीलता की। शोर मचाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण पहुंचे तो आरोपी भाग गया। पुलिस ने विवेचना के बाद 22 जुलाई 2019 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की विशेष न्यायाधीश पाक्सो द्वितीय शैलेंद्र वर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई। लंबे ट्रायल के दौरान साक्ष्यों और छह गवाहों के बयान के आधार पर गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी फरजंद को दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी फरजंद को किशोरी से छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भरने पर चार माह अतिरिक्त कारावास में रहना पड़ेगा।

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