रिक्शा चालक की हत्या में दंपति को उम्रकैद की सजा
Moradabad News - बिलारी में ई-रिक्शा चालक सूरज की हत्या के लिए एक दंपति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। घटना 21 सितंबर 2021 की है, जब सूरज की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए प्रदीप और रोशनी को...
बिलारी में ई -रिक्शा चालक की हत्या में दंपति को उम्रकैद की सजा मिली है। अदालत ने दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। चार साल पहले हुई वारदात में गुरुवार को एडीजे-14 छाया शर्मा की कोर्ट ने फैसला सुनाया। घटना 21 सितंबर,2021 की है। बिलारी के तेवरखास निवासिनी मिट्टू ने पति सूरज की गुमशुदगी दर्ज कराई। एक दिन पहले वह रिक्शा लेकर गया, पर वापस नहीं लौटा। 21 सितंबर की देर शाम सूरज का शव बिलारी के पास मिला। उसके शरीर पर चाकुओं के निशान थे। पुलिस ने केस में सर्विलांस की मदद से रामपुर के शाहाबाद निवाासी प्रदीप व पत्नी रोशनी को पकड़ा। 19 सितम्बर को सुरेश ने रिक्शा बुक किया, और पाल फार्म के पास जाकर रिक्शा व मोबाइल को लूट लिया।
केस की सुनवाई एडीजे-छाया शर्मा की अदालत में हुई। एडीजीसी सुरेश सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई में 11 लोगों की गवाहियां हुई। एक अन्य रिक्शा चालक इशरत अली ने बयान दिया कि उसने प्रदीप और एक महिला को सुरेश की रिक्शा से जाते हुए देखा था। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर पति -पत्नी को दोषी ठहराया। दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई वहीं दोनों पर 40- 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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