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तीन लाख के गोलमाल के में हार्डवेयर व्यापारी को दो साल बाद मिला न्याय

Moradabad News - इंडियन बैंक की शाखा के ड्राप बॉक्स में डाला गया तीन लाख का चेक एसबीआई की पाकबड़ा शाखा से कैश हुआ। पीड़ित व्यापारी मोहम्मद असलम ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। फोरम ने बैंक को एक माह में तीन लाख रुपये,...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुरादाबादSun, 9 March 2025 01:11 AM
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तीन लाख के गोलमाल के में हार्डवेयर व्यापारी को दो साल बाद मिला न्याय

इंडियन बैंक की शाखा के ड्राप बॉक्स में डाला गया तीन लाख का चेक एसबीआई की पाकबड़ा शाखा से कैश हो गया था। इस मामले में पीड़ित हार्डवेयर व्यापारी ने उपभोक्ता फोरम का सहारा लिया। जहां से दो दिन पहले उसके पक्ष में फैसला आया। उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाते हए एक माह के अंदर तीन लाख रुपया और नो प्रतिशत ब्याज के बीस हजार रुपये एवं मानसिक और आर्थिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के दस हजार रुपये भुगतान करने का आदेश बैंक को दिया है। अमरोहा जिले के डिडोली थाना क्षेत्र के गांव पायंती कलां निवासी मोहम्मद असलम की मंझोला क्षेत्र में सिटी हार्ड वेयर नाम से दुकान है। मोहम्मद असलम के अनुसार उनका बैंक खाता दिल्ली रोड की बुद्धि विहार इंडियन बैंक की शाखा में है। छह अक्टूबर 2023 को उन्होंने अपने भाई रिजवान अहमद को सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र स्थित इंडियन बैंक की मुख्य शाखा में तीन लाख रुपये का चेक ड्राप बॉक्स में डलवाया था। तीन दिन तक धनराशि खाते में नहीं पहुंची। 10 अक्टूबर 2023 को असलम खुद बैंक में जानकारी करने पहुंचे थे। पता चला कि जो अकाउंट पेई चेक इंडियन बैंक में लगाया था वह एसबीआई की पाकबड़ा शाखा से कैश हो गया था। असलम ने इंडियन बैंक की मुख्य शाखा में जाकर मैनेजर से बात की। वह भड़क गए थे। मैनेजर ने गाली गलौज और अभद्रता करते हुए बैंक से भगा दिया था। असलम ने आरोप लगाया था कि मैनेजर और कर्मचारियो की मिलीभगत से चेक ड्राप बॉक्स से गायब कर दूसरे बैंक में कैश कराया गया था। इस मामले में सिविल लाइन्स पुलिस ने मैनेजर और अज्ञात बैंक कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर आरोपितों को जेल भेज दिया था। लगातार पैरवी करने के कारण डेढ़ साल के बाद पीड़ित को कोर्ट से न्याय मिला है। 4 मार्च 2025 को उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तीन लाख रुपये, नो प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 20 हजार रुपये और मानसिक व आर्थिक कष्ट की क्षतिपूर्ति दस हजार रुपये एक माह के अंदर भुगतान करने के आदेश दिए है। पीड़ित मोहम्मद असलम ने बताया की डेढ़ साल की महनत रंग लायी है। अपना काम छोड़कर पैरवी की। कोर्ट ने न्याय दिया। हम कोर्ट का सम्म्मान करते है।

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