Hindi NewsUttar-pradesh NewsMoradabad NewsCharges Filed Against Lalit Kaushik Under Gangster Act in Muradabad

गैंगस्टर एक्ट में ललित कौशिक समेत तीन के खिलाफ आरोप तय

Moradabad News - मुरादाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में आरोप तय हो गए हैं। अदालत ने आरोपी की डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए सुनवाई 23 जनवरी को निर्धारित की। इसके अलावा, ललित...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुरादाबादThu, 16 Jan 2025 10:52 PM
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मुरादाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ गैगस्टर एक्ट में आरोप तय हो गए हैं। केस में आरोपी की ओर से प्रस्तुत डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज कर दिया। इस केस की सुनवाई अब 23 जनवरी को होगी। कुशांक समेत अन्य हत्याकांड में आरोपी ललित कौशिक के खिलाफ यहां गैंगस्टर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। सिविल लाइंस पुलिस ने ललित कौशिक और खुशवंत सिंह व केशव शर्मा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा कायम किया गया। पुलिस ने कुशांक हत्याकांड को इसका आधार माना। केस में आरोपी के अधिवक्ता की ओर से डिस्चार्ज(अवमुक्त) प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया। इस प्रार्थना पत्र पर बचाव और अभियोजन की ओर से बहस हुई। बुधवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी के अनुसार अदालत ने कुशांक हत्याकांड से संबंधित गैंगस्टर एक्ट में दोनों पक्षों को सुना। अदालत ने आरोपियों की ओर से प्रस्तुत अवमुक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए गैंगस्टर एक्ट में आरोप तय किये गए। अब अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य के लिए 23 जनवरी निर्धारित की गई है।

नाबालिग से दुष्कर्म में 25 को सुनवाई

मुरादाबाद।

गुरुवार को पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म में भी सुनवाई हुई। हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरोपी की ओर से बचाव में गवाह पेश किये जाएंगे। सुनवाई के लिए 25 जनवरी निर्धारित की गई है।

सिविल लाइंस में ललित कौशिक के खिलाफ नाबालिग को सरकारी नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट-प्रथम की अदालत में चल रही है। आरोपी के अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने केस में बचाव पक्ष के लिए गवाह पेश करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसे अदालत ने खारिज कर दिया। आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई। अदालत ने केस में बचाव पक्ष को मौका देते हुए गवाह पेश करने की अनुमति दी है। यह आदेश पॉस्को कोर्ट में पेश किया गया। इस पर विशेष न्यायाधीश पास्को की अदालत ने आरोपी की ओर से बचाव में गवाह प्रस्तुत करने के लिए 25 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।

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