दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास
महोबा। हिन्दुस्तान संवाद महिला श्रमिक के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने...
महोबा। हिन्दुस्तान संवाद
महिला श्रमिक के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार अर्थ दण्ड ठोका है। अर्थ दण्ड की अदायगी न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट प्रमोद पालीवाल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि 19 सितम्बर 2008 को कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पौधरोपण का कार्य चल रहा था। जिसमें पीड़ित महिला अपने पति के साथ काम कर रही थी। पौधरोपण के कार्य में अन्य श्रमिक भी मजदूरी कर रहे थे। शाम को वाचक ने महिला को रोक लिया और अन्य मजदूरों को वापस भेज दिया। महिला को कुछ पौधे रोपित करने की बात कहकर रोक लिया। जबकि पति को घर भेज दिया। शाम को घर पहुंची पीड़ित महिला ने परिजनों को दुष्कर्म की घटना की जानकारी दी। जिस पर परिजनों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देने का निर्णय लिया। मगर आरापित द्वारा जान माल की धमकी से पीड़ित डर गए। बाद में 23 सितम्बर को परिजनों ने दुष्कर्म की नामजद तहरीर कुलपहाड़ कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया। शुक्रवार को अपर जनपद न्यायाधीश द्वितीय संतोष कुमार मौर्य ने मामले की सुनवाई करते हुए वाचर अरूण मिश्रा को दुष्कर्म का आरोप सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास जी सजा सुनाई है। न्यायालय ने 20 हजार का अर्थदण्ड ठोका है। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।