न्यायालय के आदेश पर शाखा प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज
महोबा। हिन्दुस्तान संवाद शाखा प्रबंधक द्वारा मुद्रा लोन में रिश्वत की मांग करने...
महोबा। हिन्दुस्तान संवाद
शाखा प्रबंधक द्वारा मुद्रा लोन में रिश्वत की मांग करने के साथ ही रिश्वत न मिलने पर कम धनराशि का ऋण स्वीकृत करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने शाखा प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है।
रिवई निवासी वृजभान सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि उसकी पत्नी विनीता के नाम रिवई की आर्यावर्त बैंक में डेढ़ लाख रुपए का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण स्वीकृत हुआ था। मगर शाखा प्रबंधक ने 15 हजारा रुपए मांग की। पैसा न मिलने पर डेढ़ के ऋण में 95 हजार रूपए की धनराशि दी गई और पांच हजार रूपए कमीशन के काट लिए गए। शाखा प्रबंधक द्वारा दस हजार रुपए और देने पर 50 हजार रुपए देने की बात की गई। पीड़ित का आरोप है कि चौकी पुलिस के साथ कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई। मगर शाखा प्रबंधक द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। पीड़ित ने बताया कि उसकी खतौनी में डेढ़ लाख रुपए ऋण बंधक होने की इंट्री दर्ज की गई। पुलिस द्वारा शाखा प्रबंधक को हिदायत देने के बाद भी शाखा प्रबंधक द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शाखा प्रबंधक अरविन्द्र नारायण गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं मे केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।