अब बगैर सत्यापन के सौ कुंतल तक गेहूं बेंच सकेंगे किसान
Mirzapur News - मिर्जापुर: प्रदेश सरकार ने किसानों से बिना सत्यापन के 100 कुंतल गेहूं खरीदने का आदेश दिया है। जिन किसानों ने पंजीकरण कराया है, उनके लिए सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। नए आदेश से किसानों को गेहूं बेचने...

मिर्जापुर, संवाददाता । प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद में तेजी लाने के लिए किसानों से बगैर सत्यापन के सौ कुंतल गेहूं खरीदने का निर्देश जारी किया है। शासन से बुधवार की शाम जारी आदेश में कहा गया है कि जिन किसानों ने सौ कुंतल गेहूं बेंचने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। उनके भूमि का सत्यापन किए बगैर ही गेहूं खरीदा जाए। शासन के नये आदेश से जहां पचास कुंतल से अधिक गेहूं बेंचन वाले किसानों को सत्यापन कराने से मुक्ति मिल गई। वहीं गेहूं बेंचने के लिए अब उन्हें इंतजार नहीं करना होगा। डिप्टी आरएमओ धनंजय सिंह ने बताया कि नये शासनादेश से बंटाईदार, चकबंदी वाले गांवों के किसान और हिस्सेदारी वाले किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। उन्होने बताया कि शासन ने नया आदेश जारी करने के साथ ही पोर्टल में भी संशोधित कर दिया है, ताकि ऐसे किसानों को गेहूं बेचने में किसी तरह की दिक्कत न होने पाए। जिले में किसानों से गेहूं खरीदने के लिए 112 क्रयकेंद्र बनाए गए है। वहीं पांच हजार से अधिक किसानों ने गेहूं बेंचने के लिए अपना पंजीकरण कराया है, लेकिन अभी तक मात्र 57 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो पायी है। इसको लेकर खाद्य विभाग के अधिकारी काफी चिंतित है। अफसरों की मानें तो बाजार में गेहूं का मूल्य अधिक होने के कारण सरकारी क्रयकेंद्रों पर कम संख्या में किसान आ रहे है। यहीं वजह है कि गेहूं खरीद में अभी तक तेजी नहीं आ पायी है।
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