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जिले में लागू की गई धारा-163
Mirzapur News - मिर्जापुर में अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल ने धारा-163 लागू किया है। यह आदेश सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए 24 अप्रैल से 22 जून तक प्रभावी रहेगा, जिसमें धरना, प्रदर्शन, और विभिन्न त्योहारों...
Newswrap हिन्दुस्तान, मिर्जापुरFri, 25 April 2025 03:38 AM

मिर्जापुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल ने जिले में धारा-163 लागू कर दिया है। कहा है कि इस दौरान धरना/प्रदर्शन/सभा, अक्षय तृतीया, परशुराम जंयती, महराणा प्रताप जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ईदुज्जुहा (बकरीद) एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजरजिले में सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश लागू किया गया है। जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 24 अप्रैल से 22 जून तक प्रभावी रहेगी।
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