गोली मारकर हत्या में दो दोषी को आजीवन कारावास
Mirzapur News - मिर्जापुर की अदालत ने एक भाई की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जितेंद्र कुमार ने 2017 में अपने भाई विष्णु की हत्या की सूचना दी थी। जांच में विकास सिंह और प्रवीण सिंह को...

मिर्जापुर। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट चंद्रगुप्त यादव की अदालत ने गोली मारकर हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दो दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदलहाट थाना क्षेत्र के मदनपुरा निवासी जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ राजन ने दो जुलाई 2017 को तहरीर देकर बताया कि राल्लूपुर रामनगर वाराणसी में मकान बनाकर अपने भाई के साथ रह रहा था। एक जुलाई को भाई विष्णु ने फोन कर कहा कि कुछ आपसी विवाद लोगों के साथ है। जिसका समाधान कर घर आऊंगा। दूसरे दिन सूचना मिली कि भाई की लाश अगरसन के पास हामिदपुर नहर पुलिया के समीप मिली है। जिसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस मामला दर्ज कर नामजद अभियुक्तों को जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मदनपुरा निवासी विकास सिंह और अगरसंड निवासी प्रवीण सिंह को दोषी पाया। दोनों दोषियों को आजीवन करावास के साथ छह-छह हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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