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हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

Mirzapur News - मिर्जापुर, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम की कोर्ट ने

Newswrap हिन्दुस्तान, मिर्जापुरSat, 18 Jan 2025 02:38 AM
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मिर्जापुर, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम की कोर्ट ने हत्या व हत्या के प्रयास में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी ठोका है। अभियोजन की तरफ से मुकदमा की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्रीधर पाल ने की।

अभियोजन के मुताबिक शहर कोतवाली के धुनियानी टोला निवासी सौरभ कुमार ने 13 जनवरी 2019 को तहरीर दी कि बड़ेभाई सुनील पान की दुकान में बैठा था। सड़क के किनारे लोहंदी कलां निवासी त्रिलोकी फूल-माला की टोकरी लगाकर बैठे थे। उसी दौरान छोटी गुदरी निवासी संजय सिंह व उसका भाई बच्चा सिंह हाथ में असलहा लिए हुए त्रिलोकी से मुकदमें के विवाद के कारण सुनील व त्रिलोकी को जान से मारने की नियत से गोली मार दिए। जिससे त्रिलोकी की मौत हो गई। जबकि सुनील जख्मी हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्तों को जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने टॉप-10 अपराधी छोटी गुदरी निवासी बच्चा सिंह उर्फ शोभा को आजीवन सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। वहीं आयुध अधिनियम में तीन वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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