गैंगस्टर एक्ट के दो दोषी को सुनाई सजा
Mirzapur News - मिर्जापुर में न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के दो मामलों में दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों को सजा सुनाई। मोहित चौरसिया को 2 साल 2 महीने की सजा और 5000 रुपए का जुर्माना, जबकि हरिशंकर मिश्रा उर्फ बब्बल को 2...
Newswrap हिन्दुस्तान, मिर्जापुरFri, 25 April 2025 03:32 AM

मिर्जापुर। न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में दो दोषी को सजा सुनाई है। अदलहाट थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र के जलपा देवी मंदिर छोटी पियरी निवासी मोहित चौरसिया को दो वर्ष दो माह के कारावास व 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अहरौरा थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी दुर्वासा का पुरा निवासी हरिशंकर मिश्रा उर्फ बब्बल को दो वर्ष चार माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
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