न्यायालय ने 10 दोषी पर लगाया अर्थदंड
Mirzapur News - मिर्जापुर में न्यायालय ने विभिन्न मामलों में दस दोषियों पर अर्थदंड लगाया। अहरौरा थाने में मारपीट और धमकी देने के मामलों में दोषियों को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर सजा और अर्थदंड दिया गया। अन्य थानों...
मिर्जापुर। न्यायालय ने शनिवार को अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए दस दोषी पर अर्थदंड लगाया है। अहरौरा थाने में दर्ज मारपीट, गाली-गलौज व धमकी देने के मामले में दोषी घमहापुर निवासी मनोज कुमार बिन्द, शमशेर उर्फ धर्मेन्द्र कुमार, छोटक उर्फ छोटू व बुल्लू बिन्द को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व एक-एक हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वहीं इसी थाने में दर्ज लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने में दोषी सोनभद्र के कम्हरिया निवासी अंगद पटेल को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 2500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी थाने में दर्ज दी प्राइस एक्ट के मामले में दोषी अदलहाट निवासी सत्यनारायण को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
मड़िहान थाने में दर्ज मारपीट व गाली-गलौज के मामले में दोषी लूसा निवासी लालबहादुर, अजय व सोना देवी को न्यायालय उठने तक की सजा व पन्द्रह-पन्द्रह सौ के अर्थदण्ड व कछवां में दर्ज मारपीट, गाली-गलौज व धमकी देने के मामले में दोषी भैसा निवासी बैकुण्ठनाथ तिवारी को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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