सड़क पर थूका तो 100, गंदगी की तो 500 जुर्माना

सड़क पर कूड़ा डाला तो 500 रूपये और थूकने पर 100 रूपये जुर्माना देना होगा। डेयरी चलाकर नाले, नालियों को गंदा किया गया तो 25 हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं सफाई करने का चार्ज अलग से वसूला...

Newswrap हिन्दुस्तान, मेरठTue, 4 Feb 2020 12:44 AM
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सड़क पर कूड़ा डाला तो 500 रुपये और थूकने पर 100 रुपये जुर्माना देना होगा। डेयरी चलाकर नाले, नालियों को गंदा किया गया तो 25 हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं सफाई करने का चार्ज अलग से वसूला जाएगा।

नगर निगम बोर्ड से पारित प्रस्ताव पर शासन ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गजट नोटफिकेशन के आधार पर सोमवार को नगर आयुक्त डा. अरविन्द कुमार चौरसिया ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों को गंदा करने वाले और जहां भी मन किया वहां थूकने वाले अब सावधान हो जाएं। यदि ऐसा करते पकड़े गए तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। नाले-नालियों में डेयरियों से गोबर बहाने वाले डेयरी संचालकों से भी मोटा जुर्माना वसूला जाएगा। शासन ने गजट जारी कर दिया। ऐसे स्थिति में सफाई के बाद सड़क पर कूड़ा डालने पर 500 रुपये, सड़क पर थूकने पर 100 रुपये और दोबारा ऐसा करते पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि दोगुनी हो जाएगी।

इसके अलावा पांच जानवरों तक एक हजार रुपये, पांच से 25 जानवरों तक पांच हजार रुपये और 25 जानवरों से अधिक जानवर पालने और गोबर नालियों में बहाते पाए जाने पर 20 हजार तक हर रोज जुर्माना वसूला जाएगा। पालतू पशुओं को खुला छोड़ने पर 500 रुपये, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या प्रचार सामग्री लगाने पर 500 रुपये, बैंकट हॉल, फार्म हाउस में शादी समारोह के 24 घंटे के भीतर सफाई न करने पर पांच हजार जुर्माना वसूला जाएगा। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम ने पहले इसे तैयार किया। फिर इस पर आपत्तियां मांगी और फिर बोर्ड से प्रस्ताव पास कराकर शासन को भेजा था, जहां इस पर मुहर लग गई।

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