Hindi NewsUttar-pradesh NewsMeerut NewsMMH not recognized as law from session 17-18

सत्र 17-18 से एमएमएच को लॉ की मान्यता नहीं

Meerut News - चौ.चरण सिंह विवि से संबद्ध एमएमएम कॉलेज गाजियाबाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सत्र 2017-18 और इससे आगे के सत्रों को अमान्य करार दिया है।...

Newswrap हिन्दुस्तान, मेरठFri, 5 Feb 2021 03:14 AM
share Share
Follow Us on

मेरठ। वरिष्ठ संवाददाता

चौ.चरण सिंह विवि से संबद्ध एमएमएम कॉलेज गाजियाबाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सत्र 2017-18 और इससे आगे के सत्रों को अमान्य करार दिया है। बीसीआई के अनुसार तीन सत्रों में कॉलेज को लॉ कोर्स की मान्यता नहीं है। बीसीआई ने विवि को पत्र भेजते हुए उक्त जानकारी दी है।

वहीं, गुरुवार को हाईकोर्ट में एमएमएच कॉलेज के पक्ष में निर्णय की बात सामने आई है। हालांकि देर रात तक इसका ना तो आदेश अपलोड हुआ और ना ही प्रति मिली। लेकिन सूत्रों का दावा है कि एमएमएच कॉलेज को हाईकोर्ट में राहत मिल गई है। इसी क्रम में विवि ने एलएलबी में एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन खोलने की प्रक्रिया को दो दिन के लिए स्थगित कर दिया है।

यह कहा है बीसीआई ने

बीसआई सेक्रेटरी श्रीमंटो सेन के आदेशों के अनुसार 2016-17 के बाद कॉलेज ने मान्यता के लिए कोई आवेदन नहीं किया। बीसीआई ने कोई निरीक्षण भी नहीं किया है। ऐसे में सत्र 17-18 और इससे आगे के सत्रों के लिए कॉलेज में लॉ कोर्स को मान्यता नहीं है।

एलएलबी-एलएलएम के प्रवेश खत्म

चौ.चरण सिंह विवि कैंपस और कॉलेजों में गुरुवार को एलएलबी-एलएलएम कोर्स में ओपन मेरिट से प्रवेश खत्म हो गए। आखिरी दिन 215 प्रवेश हुए। विवि नए पंजीकरण के लिए एक-दो दिन में आदेश जारी करेगा।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें