मेरठ के रेड लाइट एरिया मामले में आज होगी सुनवाई
Meerut News - इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की ओर से कबाड़ी बाजार के कोठों को सील करने के मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। सिटी मजिस्ट्रेट और एसीएम(ब्रहमपुरी) के कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। हालांकि कुल 48...
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की ओर से कबाड़ी बाजार के कोठों को सील करने के मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। सिटी मजिस्ट्रेट और एसीएम(ब्रहमपुरी) के कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। हालांकि कुल 48 नोटिसों में से सभी के जवाब भी नहीं आए हैं।
हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार पांडेय और तत्कालीन एसीएम(ब्रहमपुरी) अमिताभ यादव ने 27 अप्रैल को कबाड़ी बाजार स्थित सभी कोठों के भवन स्वामियों को अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी किया था। इससे पूर्व भी सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट से दो नोटिस इस मामले में जारी किया जा चुका है। इसके तहत भवन स्वामियों से एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है। नोटिस में कहा गया था कि क्यों न अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 18 के तहत उनके भवन को कुर्क कर दिया जाए। इन भवनों में अनैतिक रूप से देह व्यापार होने की सूचना पर जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि उनके भवन में अनैतिक रूप से लोगों का आना-जाना रहा है, लेकिन काफी समय से इन मकानों में ताला लगा है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अनुसार जिस मकान में नैतिक रूप से लोगों का आना जाना रहता है तो उस मकान को सील किए जाने का प्रावधान है। इस पर एक सप्ताह में कुछ ने ही नोटिस का जवाब दिया है। वहीं कुछ ने सिटी मजिस्ट्रेट और एसीएम ब्रहमपुरी से मिलकर नोटिस नहीं मिलने की बात कही। अब इस मामले में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत सोमवार को सुनवाई होगी। सुनवाई के आधार पर कोठों को सील करने के संबंध में आदेश पारित किया जा सकता है। इससे पहले कोठों के भवन स्वामियों का पक्ष सुना जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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