पिता के हत्यारे बेटों को उम्र कैद की सजा
न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर लगाया 20 हजार का जुर्माना, पिता के हत्यारे बेटों को उम्र कैद की सजा
मेरठ पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पिता के हत्यारोपी दो बेटों को उम्र कैद की सजा दिलाने में सफलता अर्जित की है। न्यायालय की ओर से दोनों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एसओ बहसूमा इंदु वर्मा ने बताया कि बहसूमा थाना क्षेत्र के ग्राम मोड़ खुर्द में 3 जनवरी, 2022 को बारु सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के बेटे भूरा उर्फ ज्ञानेंद्र सिंह ने अपने दो सगे भाईयों लवकुश व मोहित पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया था। मजबूत विवेचना के साथ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन था। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत मुकदमें को शामिल करते हुए पुलिस ने मजबूत पैरवी की। मजबूत साक्ष्य संकलन और शासकीय अधिवक्ता बबीता की पैरवी की बदौलत पुलिस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रही। शनिवार को न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए लवकुश और मोहित को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।