Meerut Murder Case Muskaan and Sahil Seek Bail Amidst Legal Struggles हाथ जोड़कर रोते हुए बोली मुस्कान, साहब! कब मिलेगी जमानत, Meerut Hindi News - Hindustan
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हाथ जोड़कर रोते हुए बोली मुस्कान, साहब! कब मिलेगी जमानत

Meerut News - मेरठ के सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल अब जमानत की आस लगाए हैं। दोनों ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक से मुलाकात की और जमानत के बारे में सवाल किए। मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या के बाद उसके शव को...

Newswrap हिन्दुस्तान, मेरठThu, 1 May 2025 05:04 AM
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हाथ जोड़कर रोते हुए बोली मुस्कान, साहब! कब मिलेगी जमानत

मेरठ। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल को जेल की सलाखें अब सताने लगी हैं। दोनों जमानत की आस लगाए हैं। बुधवार को दोनों वरिष्ठ जेल अधीक्षक डा. वीरेश राज शर्मा से मिले। उनके सामने मुस्कान हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, साहब! जमानत कब मिलेगी। साहिल का भी कुछ ऐसा ही सवाल था। हालांकि वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर दोनों बैरकों में लौट गए। मुस्कान ने तीन मार्च को अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी और उसके शव को चार टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में सीमेंट व डस्ट के घोल से जमा दिया था।

उसके बाद दोनों हिमाचल घूमने चले गए थे। लौटने पर हत्याकांड का खुलासा हुआ। जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर 19 मार्च को कोर्ट में पेश किया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। लगभग 40 दिन से दोनों जेल में बंद हैं। --------- दो महिला बंदियों के साथ पहुंची मुस्कान दो अन्य महिला बंदियों के साथ वरिष्ठ जेल अधीक्षक से मिलने पहुंची थी। डा. वीरेश राज शर्मा ने कहा कि जमानत के सवाल का जवाब सरकारी वकील देंगी। साहिल का भी जमानत पर फोकस रहा। हालांकि एकबारगी अप्रत्यक्ष रूप से वह मुस्कान को दोष देता दिखाई दिया। लोअर कोर्ट से खारिज हुई जमानत मुस्कान व साहिल की तरफ से केस लड़ रही सरकारी अधिवक्ता ने लोअर कोर्ट में दोनों की जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे 27 अप्रैल को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब जमानत के लिए जिला जज की कोर्ट में आवेदन किया गया है, जिस पर सुनवाई की तिथि अभी तय नहीं की गई है। इनका कहना है... मुस्कान-साहिल ने मिलने का समय लिया था। दोनों ने केवल जमानत को लेकर बात की। उन्हें बता दिया गया कि जेल मैन्युअल में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। वह अपने वकील से संपर्क करें। - डा. वीरेश राज शर्मा, वरिष्ठ जेल अधीक्षक।

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