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सर्किल रेट : अब यथास्थिति का जारी होगा आदेश

Meerut News - मेरठ जिले का सर्किल रेट इस साल नहीं बढ़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे और अन्य प्रोजेक्ट के भूमि अधिग्रहण के कारण यथास्थिति का आदेश जारी होगा। पिछले चार वर्षों से सर्किल रेट में कोई वृद्धि नहीं हुई है। डीएम के...

Newswrap हिन्दुस्तान, मेरठFri, 13 Sep 2024 01:55 AM
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मेरठ जिले का सर्किल रेट इस साल भी नहीं बढ़ेगा। यथास्थिति का ही आदेश जारी होगा। माना जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे समेत कई प्रोजेक्ट के भूमि अधिग्रहण के कारण सर्किल रेट में संशोधन नहीं होगा। वर्तमान सर्किल रेट 13 सितंबर तक ही प्रभावी है। ऐसे में अब डीएम की ओर से यथास्थिति का आदेश जारी होगा। पिछले दो महीने से निबंधन विभाग में सर्किल रेट के संशोधन की तैयारी चल रही थी। इस बीच उच्च स्तर से एक आदेश के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। मेरठ जिले में पिछले चार वर्षों से सर्किल रेट में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। 2020 में कारोना काल के बाद 2022 में सर्किल रेट में आंशिक परिवर्तन हुआ था। 2023 में सर्किल रेट में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन इस पर विरोध शुरू हो गया।

बिल्डर, दस्तावेजीकरण करने वालों और वकीलों के विरोध की वजह से बढ़ा सर्किल रेट लागू नहीं हो पाया। डीएम के आदेश के बाद सर्किल रेट को परिवर्तित नहीं किया गया था। यथास्थिति का आदेश हो गया था। अब इस बार भी ऐसा ही होगा। डीएम के आदेश के तहत 13 सितंबर तक पुराना सर्किल रेट प्रभावी है। ऐसे में अब यथास्थिति का आदेश जारी होना तय माना जा रहा है।

मुआवजे का है बड़ा पेंच

अधिकारियों का मानना है कि मेरठ जिले में विभिन्न प्रोजेक्ट में 300 हेक्टेयर से अधिक जमीन का अधिग्रहण या खरीद की जानी है। वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर जमीन का मूल्यांकन किया गया है। ऐसे में अब सर्किल रेट में परिवर्तन से कानूनी दिक्कत हो सकती है। इस कारण सर्किल रेट बढ़ाया जाना मुश्किल है। अधिकारियों का मानना है कि अब वर्तमान सर्किल रेट ही प्रभावी रहेगा।

यथास्थिति ही रहेगा सर्किल रेट

अब सर्किल रेट में परिवर्तन की संभावना नहीं है। सर्किल रेट का यथास्थिति का ही आदेश होगा

-ज्ञानेन्द्र कुमार, एआईजी स्टांप।

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