Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़मेरठFours verdict LIC will pay interest of Rs 2 5 lakh to the consumer

फोरस का फैसला : उपभोक्ता को एलआईसी मय ब्याज देगी सवा दो लाख रुपया

जिला उपभोक्ता आयोग ने अगवानपुर के एक उपभोक्ता के हित में फैसला सुनाते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम को आदेश दिए हैं कि वह उपभोक्ता को जीवन पॉलिसी का...

Newswrap हिन्दुस्तान, मेरठTue, 26 Jan 2021 03:09 AM
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मेरठ। संवाददाता

जिला उपभोक्ता आयोग ने अगवानपुर के एक उपभोक्ता के हित में फैसला सुनाते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम को आदेश दिए हैं कि वह उपभोक्ता को जीवन पॉलिसी का 2.20 लाख पैसा ब्याज समेत वापस करे।

ग्राम अगवानपुर निवासी ललिता ने जुलाई 2018 में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति द्वारा एलआईसी से पॉलिसी ली गई थी। पॉलिसी की शर्त के अनुसार उसे दुर्घटना से मृत्यु पर 2.20 लाख रुपये बीमा कंपनी की ओर से आवेदक को प्रदान किए जाने थे। जनवरी 2017 में पति की कार एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। जिसके बाद बीमा कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम को दर्ज कराई गई। फोरम अध्यक्ष ने प्रकरण का अवलोकन कर आदेश पारित किया कि एलआईसी परिवादी को 2.20 लाख व 15 हजार हुए क्लेम के प्रदान करे।

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