फोरस का फैसला : उपभोक्ता को एलआईसी मय ब्याज देगी सवा दो लाख रुपया
जिला उपभोक्ता आयोग ने अगवानपुर के एक उपभोक्ता के हित में फैसला सुनाते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम को आदेश दिए हैं कि वह उपभोक्ता को जीवन पॉलिसी का...
मेरठ। संवाददाता
जिला उपभोक्ता आयोग ने अगवानपुर के एक उपभोक्ता के हित में फैसला सुनाते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम को आदेश दिए हैं कि वह उपभोक्ता को जीवन पॉलिसी का 2.20 लाख पैसा ब्याज समेत वापस करे।
ग्राम अगवानपुर निवासी ललिता ने जुलाई 2018 में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति द्वारा एलआईसी से पॉलिसी ली गई थी। पॉलिसी की शर्त के अनुसार उसे दुर्घटना से मृत्यु पर 2.20 लाख रुपये बीमा कंपनी की ओर से आवेदक को प्रदान किए जाने थे। जनवरी 2017 में पति की कार एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। जिसके बाद बीमा कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम को दर्ज कराई गई। फोरम अध्यक्ष ने प्रकरण का अवलोकन कर आदेश पारित किया कि एलआईसी परिवादी को 2.20 लाख व 15 हजार हुए क्लेम के प्रदान करे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।