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बिजली चोरी संज्ञेय अपराध : ईशा दुहन

Meerut News - एमडी पीवीवीएनएल ईशा दुहन ने बिजली चोरी को संज्ञेय अपराध बताते हुए सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि मीटर में छेड़छाड़ और शंट लगाने वालों की सूचना हेल्पलाइन नंबर 1912 पर दें। बिजली...

Newswrap हिन्दुस्तान, मेरठSat, 30 Nov 2024 12:49 AM
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एमडी पीवीवीएनएल ईशा दुहन ने कहा कि बिजली चोरी संज्ञेय अपराध है। सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि वह बिजली चोरी रोकने में विभाग को सहयोग प्रदान करें। मीटर में छेड़छाड करने, शंट लगाने वाले व्यक्तियों एवं इसके लिए प्रलोभन देने वालों के बारे में सूचना हेल्पलाइन नंबर 1912 पर दें। एमडी ईशा दुहन ने पश्चिमांचल के सभी 14 जनपदों के उपभोक्ताओ से अपील है कि बिजली चोरी रोकने में विभाग को सहयोग प्रदान करें। बिजली चोरी से सबंधित कोई भी सूचना गोपनीय पत्र द्वारा भी दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम इत्यादि पूरी तरह गोपनीय रखा जायेगा। कटिया डालना कानूनी अपराध है, मीटर में छेड़छाड, केबिल में कट आदि बिजली चोरी की श्रेणी में आता है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। बिजली चोरी करने पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। कहा कि मीटर में छेडछाड एवं इसके प्रलोभन देने वालों की सूचना उपभोक्ता बिजली हेल्पलाइन नंबर 1912 एवं टोल-फ्री नंबर 1800-180-3002 पर कर सकते हैं।

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