Hindi NewsUttar-pradesh NewsMeerut NewsCourt Sentences Three Killers to Life Imprisonment for Poonam s Murder in Hastinapur

पूनम हत्याकांड में तीन कातिलों का आजीवन कारावास

Meerut News - हस्तिनापुर के झुनझुनी गांव में 2022 में हुई पूनम की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हत्या का मामला विक्रम...

Newswrap हिन्दुस्तान, मेरठTue, 21 Jan 2025 03:40 AM
share Share
Follow Us on
पूनम हत्याकांड में तीन कातिलों का आजीवन कारावास

मेरठ/हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के झुनझुनी गांव में 2022 में हुई पूनम की हत्या में तीन कातिलों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। थानाध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा ने बताया कि 2022 में झुनझुनी थाना बहसूमा निवासी विक्रम सिंह ने हस्तिनापुर थाने पर पुत्री की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि हस्तिनापुर के गांव पाली निवासी मुंशी, मदन, मनोज ने घर में घुसकर उसकी पुत्री पूनम पत्नी स्व सुधीर कुमार के साथ मारपीट की थी। मारपीट में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जब विक्रम ने अपनी बेटी का बचाव किया तो उसके साथ भी मारपीट की। घायल अवस्था में वह पूनम को इलाज के लिए मेरठ जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद विक्रम ने हस्तिनापुर थाने पर हत्या का आरोप लगाते हुए पाली निवासी मुंशी, मदन व मनोज के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। थाना पुलिस ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय पेश किया था और निरंतर पैरवी की। सोमवार को सुनवाई न्यायालय एडीजे 16 द्वारा की गई। न्यायालय में आरोपी मुंशी, मदन व मनोज पर दोषसिद्ध हो जाने के बाद आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें