रिश्वत में पकड़े गए अमीन को चार वर्ष का कारावास
Meerut News - मेरठ के अपर जिला जज प्रमोद कुमार गंगवार ने रिश्वत लेने के आरोप में अमीन मनवीर सिंह को चार साल की सजा और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी विनोद कुमार ने आरोपी पर जेल भेजने की धमकी देकर...
न्यायालय अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मेरठ प्रमोद कुमार गंगवार ने रिश्वत लेने के आरोपी अमीन मनवीर सिंह निवासी अलीगढ़ को दोषी पाते हुए चार वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी क्रिमिनल संजीव गुप्ता ने बताया कि वादी विनोद कुमार ने थाना बन्नादेवी अलीगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने अपनी पत्नी के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 20 हजार रुपये का कर्ज लिया था। जिसकी अदायगी समय से नहीं की थी। इसकी रिकवरी आरोपी अमीन के पास आई थी। आरोपी अमीन ने जेल भेजने की धमकी देते हुए एक हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी। वादी ने रंगेहाथ गिरफ्तार कराया था। मुकदमे में आरोपी की ओर से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है, जिसका सरकारी अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को सजा सुनाई।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।