एयर कंपनियों के खिलाफ अदालत में वाद दायर

लॉकडाउन में फ्लाइट रद होने के बावजूद टिकट का पैसा रिफंड न करने पर मेरठ के कवि ने दो एयरलाइन कंपनियों के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया है। अदालत ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, मेरठMon, 12 Oct 2020 03:14 AM
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मेरठ। वरिष्ठ संवाददाता

लॉकडाउन में फ्लाइट रद होने के बावजूद टिकट का पैसा रिफंड न करने पर मेरठ के कवि ने दो एयरलाइन कंपनियों के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया है। अदालत ने वाद स्वीकारते हुए वादी के बयान दर्ज कर लिए हैं। अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी।

ब्रहम्पुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम निवासी कवि प्रशांत अग्रवाल के अनुसार, मार्च में उन्होंने दिल्ली से बागडोगरा के 12 टिकट बुक किए थे। इनका 40 हजार रुपये पेमेंट ऑनलाइन हुआ। लॉकडाउन की वजह से सभी फ्लाइट रद हो गईं। भारत सरकार ने आदेश जारी किया कि जिन लोगों की फ्लाइट रद हुई है, उन्हें टिकट का पूरा पैसा लौटाया जाएगा। प्रशांत ने टिकट रिफंड के लिए एयरलाइन कंपनियों में बातचीत की। उनका कहना है कि एयर कंपनियों ने पैसा लौटाने से मना कर दिया।

अब प्रशांत ने अधिवक्ता निशा तायल व पारुल रस्तोगी के जरिए स्पेशल सीजेएम कोर्ट में 30 सितंबर को एयरलाइन कंपनियों के खिलाफ वाद दायर कराया है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468, 471 व 120बी के तहत वाद स्वीकार लिया है। पहली सुनवाई सात अक्तूबर को हुई। इसमें वादी प्रशांत के बयान दर्ज हुए। अधिवक्ता निशा तायल ने बताया कि केस की अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी।

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