विधि शिक्षा केंद्रों में इंडिया, इंडियन टाइटल पर रोक
Meerut News - बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विधि शिक्षा केंद्रों में 'इंडियन', 'नेशनल' जैसी उपाधियों के प्रयोग पर रोक लगाई है। ये उपाधियाँ अब केवल राष्ट्रीय विधि विवि और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रयोग की...
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने देशभर के विधि शिक्षा केंद्र, संगठन, संस्थान, ट्रस्ट, सोसाइटी एवं एसोसिएशन द्वारा इंडियन, नेशनल, भारत, भारतीय और राष्ट्रीय उपाधि (टाइटल) प्रयुक्त करने पर रोक लगा दी है। उक्त में कोई भी विधि या विधि संबंधी कांफ्रेंस, कार्यक्रम, मॉक कोर्ट और मूट कोर्ट में ये टाइटल प्रयुक्त नहीं करेगा। बीसीआई, राष्ट्रीय विधि विवि, केंद्रीय एवं राज्य विवि के विधि विभाग ही प्रतियोगिताओं में ये उपाधियां प्रयुक्त कर सकेंगे। बशर्ते वे राष्ट्रीय स्तर को प्रतिबिंबित करती हों। बिना पूर्व अनुमति के विधि शिक्षा केंद्रों के उक्त उपाधि प्रयुक्त करने पर संबद्धता भी खत्म की जा सकती है। बीसीआई ने देशभर के विवि, लॉ कॉलेज और विधि शिक्षा केंद्रों को उक्त आदेश भेजते हुए तत्काल प्रभाव से उक्त टाइटल प्रयोग करना प्रतिबंधित कर दिया। बीसीआई सचिव श्रीमंतो सेन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उक्त टाइटल का दुरुपयोग रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से इनका प्रयोग पूरी तरह रोका जाता है। वर्तमान में कोई भी विवि, विधि शिक्षा केंद्र, संस्था, ट्रस्ट या संगठन राष्ट्रीय का हवाला देकर विभिन्न प्रतियोगिताएं करा रही हैं। इसमें सेमिनार, कांफ्रेंस, मूक कोर्ट, मूट कोर्ट प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। बीसीआई के अनुसार उक्त टाइटल का प्रयोग करने के लिए पूर्व अनुमति भी अनिवार्य होगी।
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