हत्यारोपियों को भगाने वाले डॉक्टर की जमानत मंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के अभियुक्तों को भगाने के आरोपी डॉ. फहीम की सशर्त जमानत मंजूर की है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। डॉ. फहीम सात अगस्त से जेल में हैं। मामले में...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के अभियुक्तों को भगाने के आरोपी डॉ. फहीम की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया। अभियुक्त सात अगस्त से जेल में है। घटना चार अगस्त की है, जिसकी प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 191(2), 191(3), 103(1), 249 धारा 61(2) में मेरठ के मवाना थाने में दर्ज है। वादी मुकदमा के अनुसार वह अपने बेटे के साथ दुकान पर था, तभी फारुक और उसका छोटा भाई, समीर, फैजान उर्फ दुबाज, तरुण और दो अज्ञात उनकी दुकान पर आए। बैग ले जाने लगे और मना करने पर चाकू और धारदार हथियार से हमला कर डॉ. फहीम के अस्पताल में घुस गए। जहां से आरोपियों को भगा दिया गया। बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि याची के कब्जे से कुछ नहीं बरामद किया गया। याची के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला। याची लंबे समय से जेल में निरुद्ध है।
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