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एमएमएच में 200 छात्रों को हाईकोर्ट से राहत

Meerut News - एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद में बीसीआई से मान्यता नहीं होने पर एलएलबी सत्र 2020-21 में दो सौ छात्रों के प्रवेश निरस्त करने को हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया...

Newswrap हिन्दुस्तान, मेरठSat, 6 Feb 2021 03:19 AM
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मेरठ। वरिष्ठ संवाददाता

एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद में बीसीआई से मान्यता नहीं होने पर एलएलबी सत्र 2020-21 में दो सौ छात्रों के प्रवेश निरस्त करने को हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। विवि द्वारा कॉलेज में किए गए प्रवेश यथावत रहेंगे। इनमें से 65 छात्र दूसरे कॉलेजों में प्रवेश ले चुके हैं। ऐसे में यदि कोई छात्र एमएमएच कॉलेज में ही प्रवेश को आवेदन देगा तो विवि उसे ट्रांसफर कर देगा। हालांकि, समस्त प्रवेश प्रक्रिया की वैधता हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट के उक्त आदेश विवि पहुंच गए हैं। विवि एक-दो दिन में कानूनी सलाह लेकर निर्देश जारी करेगा।

छात्रों के प्रवेश, बीसीआई का इंकार, मझधार में छात्र

मेरठ। हाईकोर्ट ने छात्रों को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने प्रवेश को यथावत रखने के आदेश दिए हैं। वहीं, तीन फरवरी को बीसीआई एमएमएच कॉलेज में सत्र 17-18 और इससे आगे के सत्रों को अमान्य घोषित कर चुकी है। ऐसे में इन तीन सत्रों में प्रवेशित और उत्तीर्ण छात्र फंस गए हैं। बीसीआई से एप्रूवल नहीं मिलने तक छात्रों को रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत हो सकती है। वहीं, इस सत्र में दो सौ छात्रों की नजर भी अंतिम निर्णय पर रहेगी। विवि प्रशासन के अनुसार वह कॉलेज में कोई नहीं मेरिट नहीं देगा। जो प्रवेश हो चुके हैं केवल वही माने जाएंगे।

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