दहेज हत्या में पति सहित 6 आरोपियों को 14 साल की सजा
मेरठ की अपर जिला जज कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति सोनू, ससुर, जेठ, सास और नंद को 14 साल की सजा सुनाई। पीड़िता सुनीता की शादी 2011 में हुई थी, जिसके बाद आरोपियों ने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित...
अपर जिला जज कोर्ट संख्या चार मेरठ बाबर खान की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति सोनू उर्फ सुनील, ससुर मूंगा राम, जेठ प्रदीप, सतीश, सास मामो, नंद पूनम को दोषी पाते हुए 14 साल की सजा सुनाई है। सरकारी वकील मुकेश मित्तल ने बताया कि वादी मुकदमा प्रवीन तोमर ने थाना सरधना मेरठ में 5 मार्च 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन सुनीता की शादी 5 जून 2011 को सोनू के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही आरोपियों ने दहेज मांगना शुरू कर दिया। मांग पूरी नहीं होने पर सुनीता के साथ मारपीट की जाती थी। तीन मार्च 2013 को दहेज की मांग को लेकर आरोपियों ने सुनीता को फांसी लगाकर मार डाला। कोर्ट में कुल 11 गवाह पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपियों को 14 साल की सजा सुनाई।
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