Hindi NewsUttar-pradesh NewsMau NewsTwo accused of murder imprisoned for life

हत्या के दो आरोपियों को उम्र कैद

Mau News - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दो आसिफ इकबाल रिजवी की कोर्ट ने दोहरीघाट थाना क्षेत्र में एक लड़के को चाकू मार कर की गई हत्या के...

Newswrap हिन्दुस्तान, मऊFri, 26 March 2021 10:52 PM
share Share
Follow Us on

मऊ। निज संवाददाता

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दो आसिफ इकबाल रिजवी की कोर्ट ने दोहरीघाट थाना क्षेत्र में एक लड़के को चाकू मार कर की गई हत्या के मामले में गोठा निवासी अमन यादव व राजेश पासवान को गुरूवार को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों को हत्या के आरोप मे आजीवन कारावास व बीस- बीस हजार रूपये प्रत्येक को जुर्माने की सजा सुनायी।

न्यायाधीश ने चाकू मार कर गंभीर चोट कारित करने के आरोप मे दोनो आरोपियो को दो वर्ष के सश्रम कारावास दो- दो हजार जुर्माने की सजा सुनाया। साथ ही अवैध चाकू बरामदगी में आरोपी अमन यादव को दो वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार जुर्माने की सजा सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपियो द्वारा जुर्माना अदा न करने पर उन्हे क्रमश: एक वर्ष व दो दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया।

मामले में दोहरीघाट थाना क्षेत्र के गोठा निवासी सुबाष यादव ने केस दर्ज कराया। आरोप लगाया कि 30 नवम्बर 2018 को छोटा भाई विजय यादव बाइक से सायं 4 .30 बजे बाजार जा रहा था कि बेचन यादव के घर के पास आरोपी ने उसे रोक लिए और पुरानी रंजिश को लेकर राजेश पासवान ने उसके भाई को पीछे से पकड़ लिया। अमन ने चाकू से उस पर वार किया था। भाई के चिल्लाने पर लोग वहा पहुंचे तो आरोपी भाग गए थे। घायल को अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान विजय की मौत हो गयी थी। इस मामले मे विचारण के दौरान कुल चौदह गवाहो को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार पाण्डेय व अनिल कुमार सिह ने न्यायालय पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें